मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना – उत्तर प्रदेश
															 
													
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत कुल ₹25,000 की राशि छह चरणों में दी जाती है, जिसमें अंतिम किस्त 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने और उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद मिलती है।
12वीं पास करने के बाद पैसा कैसे मिलेगा?
जब बेटी 12वीं कक्षा पास कर लेती है और किसी मान्यता प्राप्त दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश लेती है, तो उसे ₹7,000 की अंतिम किस्त मिलती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
आवश्यक शर्तें:
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उम्र: बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 
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शैक्षिक योग्यता: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 
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उच्च शिक्षा में प्रवेश: दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश लेना अनिवार्य है। 
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आवेदन: योजना के लिए पहले से पंजीकरण आवश्यक है। 
आवेदन कैसे करें?
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mksy.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं। 
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“सिटिजन सर्विस पोर्टल” में “Apply Here” पर क्लिक करें। 
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नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें या मौजूदा उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन करें। 
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आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे: - 
12वीं कक्षा की मार्कशीट 
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उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश का प्रमाण 
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बेटी का आधार कार्ड 
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बैंक पासबुक 
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परिवार की आय प्रमाण पत्र 
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स्थायी निवास प्रमाण पत्र 
 
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महत्वपूर्ण बातें:
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इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। 
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परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
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एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 
योजना का उद्देश्य:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना, और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है।
यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो शीघ्र ही आवेदन करें ताकि आपकी बेटी को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके।
								
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